भारत के नागरिको के मौलिक कर्तव्य

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bharat ke nagrikon ke maulik kartavya, maulik kartavya


भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य - Fundamental Duties Of Indian Citizen


प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है कि वह,

  1. संविधान का पालन करे और संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करे तथा राष्ट्र गान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे |
  2. उन आदर्शों को ह्रदय में संजोय रखे तथा उनका अनुसरण करे, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे प्रेरणा स्त्रोत थे |
  3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाये रखे |
  4. देश की रक्षा करे, और जब कभी उसे राष्ट्र-सेवा के लिए ललकारा जाए, उस समय देश-सेवा से मुंह न मोड़े |
  5. देश में मौजूद धार्मिक, भाषायी, प्रादेशिक और वर्गीय असमानताओं का त्याग करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप और भाई-चारे को बढ़ावा दे | वह उन प्रयासों का बहिस्कार करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो |
  6. देश की मिली-जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे तथा उसका सम्मान करे | 
  7. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे | वनों, झीलों, नदियों एवं जंगली जीवो की रक्षा करे | सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे |
  8. वैज्ञानिक द्रष्टिकोण, मानवता, अन्वेषण तथा सुधार की भावना का विकास करे |
  9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे |
  10. व्यक्तिगत और सामोहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का प्रयत्न करे ताकि देश निरंतर आगे बढ़ता जाए और लगातार नयी उपलब्धियां हासिल करे |
  11. 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चो को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए | 
 

तो दोस्तों यह थे  हमारे देश के नागरिको के कुछ मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है की हम इन कर्तव्यों का पालन करें |

जय हिन्द, जय भारत 

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